यूपी आरटीई एडमिशन 2026-27: प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का सुनहरा अवसर

उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए आरटीई (शिक्षा का अधिकार) योजना के तहत सत्र 2026-27 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। अभिभावक अब तीन चरणों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किन कक्षाओं में मिलेगा प्रवेश?

शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की कुल सीटों में से 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। यह प्रवेश नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा 1 में दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं।

आवेदन प्रक्रिया और तिथियां

आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। अभिभावकों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। यह प्रक्रिया तीन अलग-अलग चरणों में पूरी होगी:

  • पहला चरण: 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
  • दूसरा चरण: 21 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं।
  • तीसरा चरण: 12 मार्च से 25 मार्च 2026 के बीच आवेदन का अंतिम मौका मिलेगा।

लॉटरी प्रणाली से होगा स्कूल आवंटन

आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बच्चों को स्कूलों का आवंटन पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। लॉटरी की तिथियां इस प्रकार हैं:

  • पहले चरण की लॉटरी: 18 फरवरी 2026
  • दूसरे चरण की लॉटरी: 9 मार्च 2026
  • तीसरे चरण की लॉटरी: 27 मार्च 2026

लॉटरी के परिणाम घोषित होने के बाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित निजी स्कूलों को चयनित बच्चों के नामांकन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

नामांकन की अंतिम तिथि

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लॉटरी में चयनित सभी बच्चों का नामांकन 11 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाना चाहिए। राज्य के हर जिले में मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अपनी प्रारंभिक कक्षाओं की कुल सीटों में से कम से कम 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है।

आयु सीमा की शर्तें

आरटीई एडमिशन के लिए बच्चों की आयु सीमा निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 को आधार मानकर की जाएगी। कक्षावार आयु सीमा इस प्रकार है:

  • नर्सरी: 3 से 4 वर्ष
  • एलकेजी: 4 से 5 वर्ष
  • यूकेजी: 5 से 6 वर्ष
  • कक्षा 1: 6 से 7 वर्ष

केवल ऑनलाइन आवेदन

इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। अभिभावकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह योजना उत्तर प्रदेश के हर जिले में लागू है, जहां मान्यता प्राप्त निजी स्कूल मौजूद हैं।

अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर आवेदन करें और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। यह योजना उन बच्चों के लिए एक बड़ा अवसर है जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के हकदार हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण निजी स्कूलों में पढ़ नहीं पाते।